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राजू पाल हत्याकांड में गवाह समाजवादी पार्टी नेत्री पूजा पाल को स्थाई सुरक्षा देने के सीबीआई कोर्ट ने आदेश दिए

Puja Pal

राजू पाल हत्याकांड मामले में गवाह और समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल को सीबीआई कोर्ट ने स्थाई सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह आदेश पूजा पाल की याचिका पर दिया है। पूजा पाल ने अपनी सुरक्षा को लेकर सीबीआई कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इतना ही नही कोर्ट ने अफसरों से गवाहों की सुरक्षा को लेकर जवाब तलब किया है। वही उनको सुरक्षा नहीं देने पर कोर्ट ने नाराजगी जतायी है और पुलिस से जवाब तलब किया है।

दरसअल पूजा पाल, राजू पाल की पत्नी हैं। सीबीआई की विशेष न्यायधीश कविता मिश्रा ने मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। वही सुनवाई के दौरान पर्याप्त सुरक्षा नहीं होने की वजह से एक गवाह कोर्ट में पेश नहीं हो सका जिसपर कोर्ट ने कहा कि गवाहों की सुरक्षा के लिए पहले भी पत्र लिखकर कहा गया है। पूजा पाल ने अपनी अर्जी में कहा कि वह मुकदमे की पैरवी कर रही हैं, इसलिए उन्हें आरोपियों से जान का खतरा है। उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि अतीक अहमद और अशरफ समेत इस घटना के अन्य आरोपियों का भी बहुत लंबा आपराधिक इतिहास है

इसी साल 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस घटना के बाद से यूपी पुलिस दो आरोपियों का एनकाउंटर कर चुकी है। वही दूसरी तरफ अतीक अहमद और उसके परिवार पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है।

सोमवार को उमेश पाल हत्याकांड में पांच आरोपियों पर घोषित इनाम की राशि बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गयी है। 2005 में तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की प्रयागराज में हत्या कर दी गयी थी।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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