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अलवर लिंचिंग के चार आरोपियों को 7-7 साल के कारावास की सजा, पांचवा आरोपी दोषमुक्त करार

rakbar lynching

राजस्थान के अलवर जिले में 2018 में गौ तस्करी के संदेह में रकबर खान की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में अदालत ने गुरुवार को चार लोगों को सात साल कैद की सजा सुनाई है।

मामले के पांचवें आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला जज कोर्ट ने परमजीत सिंह, धर्मेंद्र यादव, नरेश शर्मा व विजय कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 341 304(1) गैर इरादतन हत्या, तहत दोषी करार दिया।

अदालत ने उन्हें सात साल कैद की सजा सुनाई, उन्होंने कहा और कहा कि नवल किशोर को पर्याप्त सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया था।

अशोक शर्मा ने कहा कि आईपीसी की धारा 304 (1) धारा 302 (हत्या) का हिस्सा है, लेकिन हत्या करने का कोई इरादा नहीं माना जाता है।

पुलिस ने 2019 में परमजीत सिंह, नरेश शर्मा, विजय कुमार और धर्मेंद्र यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

20 जुलाई, 2018 को अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के एक इलाके में गौ तस्करी के संदेह में रकबर खान और उसके दोस्त असलम को लोगों के एक समूह ने बुरी तरह पीटा था।

उन्होंने कथित तौर पर लाडपुरा गांव से गायें खरीदी थीं और उन्हें लालवंडी गांव के पास एक जंगली इलाके से होते हुए हरियाणा में अपने गांव ले जा रहे थे, तभी आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। असलम भागने में सफल रहा लेकिन रकबर खान ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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