सुप्रीम कोर्ट ने झारखण्ड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। झारखंड कैडर की अधिकारी पूजा के खिलाफ मनी लाँड्रिंग का केस दर्ज है। पूजा पर आरोप है कि उन्होंने 18.07 करोड़ का गबन किया है। इस मामले में अभिषेक के खिलाफ भी अभियोग पंजीकृत है।
सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने कहा कि अभिषेक पर लगे आरोप काफी गंभीर है। इसलिए उन्हें अभी जमानत नहीं दी जा सकती है। न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानउल्लाह ने कहा कि अच्छा होगा कि आप पहले सरेंडर करें फिर जमानत याचिका दायर करें। इसपर अभिषेक के वकील ने कहा कि वह एक व्यापारी हैं।
उनकी बेटी को एक गंभीर बीमारी है, इसलिए उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की। इससे पहले उनकी पत्नी को भी दो बार बेटी के देखभाल के लिए जमानत दी गई है। अधिवक्ता की दलीलों पर न्यायाधीश अमानउल्लाह ने कहा कि पूजा को अंतरिम जमानत देने वाली बेंच में वह भी शामिल थे। उन्हें मामले के सारे तथ्य पता है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 23 जून तक स्थगित कर दी है।