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संजय कुंडू ने डीजीपी पद से हटाने के आदेश के खिलाफ SC का दरवाजा खटखटाया

Sanjay Kundu, Supreme Court

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसने उन्हें डीजीपी के पद से हटाने के आदेश को वापस लेने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। कुंडू के खिलाफ आरोपों में पालमपुर स्थित व्यवसायी निशांत शर्मा पर दबाव डालने का आरोप शामिल है, जिन्होंने खुद को खतरे में होने का दावा किया था।
वकील गौरव गुप्ता ने अपील दायर की है, जो फिलहाल सुनवाई के लिए लंबित है।
9 जनवरी को, उच्च न्यायालय ने जांच को प्रभावित करने से बचने के लिए उनके स्थानांतरण के 26 दिसंबर, 2023 के आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए कुंडू और कांगड़ा एसपी शालिनी अग्निहोत्री की याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने सीबीआई जांच के लिए उनकी याचिका भी खारिज कर दी और दो सप्ताह के भीतर सभी एफआईआर में जांच की निगरानी के लिए महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया।
उच्च न्यायालय ने दोनों अधिकारियों के आचरण पर असहमति व्यक्त करते हुए टिप्पणी की कि विवाद को सुलझाने का डीजीपी का प्रयास शक्ति का संदिग्ध प्रयोग प्रतीत होता है। इसमें एक नागरिक विवाद में कुंडू की भागीदारी को बेहद अनुचित बताया गया और प्रथम दृष्टया अग्निहोत्री की ओर से कर्तव्य में लापरवाही का उल्लेख किया गया।
3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कुंडू को डीजीपी पद से हटाने का निर्देश देने वाले आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी थी। इसके बजाय, अदालत ने उन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष रिकॉल आवेदन दायर करने का निर्देश दिया।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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