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हत्या के मामले में महराजगंज सेशंस कोर्ट ने 9 दोषियों को सुनाई ताउम्र कैद

Maharaj Ganj, Life Imprisionment

महराजगंज के सत्र एवं जिला न्यायाधीश नीरज कुमार ने 12 वर्ष पूर्व ग्राम सभा लक्ष्मीपुर एकडंगा में हुई युवक की हत्या के मामले में नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

लोक अभियोजक फौजदारी बृजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि वादी मुकदमा बृजभूषण जायसवाल निवासी ग्राम सभा बेलवाटिकर थाना कोठीभार जिला महराजगंज ने 22 मई 2012 को कोठीभार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनके भाई राजमणि उर्फ ​​निक्कू ने घुघुली थाना क्षेत्र के पुरैना चौराहे पर एक किराना और मोबाइल की दुकान है। 22 मई 2012 को शाम करीब 5 बजे उसका भाई राजमणि उर्फ ​​निक्कू अपने छोटे भाई धीरज के साथ बाइक से उसके पास यह कहकर गया कि किसी दोस्त ने बुलाया है।

कुछ देर बाद वादी के भाई धीरज का फोन आया कि राजमणि उर्फ ​​निक्कू को धीरेंद्र चंद्र सरकार, विपुल सिंह उर्फ ​​आलोक सिंह, ईश्वर मौर्य, सुपर सरकार, वासुदेव सरकार, राजू मौर्य, अनिल गुप्ता, अभिनंदन तिवारी और पिंटू उर्फ ​​नीलेंद्र ने पकड़ लिया है। वे लोहे की रॉड से पिटाई कर रहे हैं। धीरेंद्र चंद्र सरकार ने अपने भाई का गला चाकू से रेत दिया है।सूचना पाकर वादी तुरंत वहां गया और अपने भाई को महाराजगंज सदर अस्पताल ले गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में कोठीभार थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान 10 गवाह पेश किये गये और सजा की मांग की गयी। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर दोषियों को उक्त सजा सुनाई है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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