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सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड: हाईकोर्ट ने दोषियों की याचिका पर जारी किया नोटिस

Saumya Vishwanathan

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के लिए दोषसिद्धि और दोहरे जीवन के खिलाफ चार अपीलें सुनवाई के लिए स्वीकार कर लीं है।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले चार दोषियों रवि कपूर, बलजीत सिंह मलिक, अमित शुक्ला और अजय कुमार द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय उचित समय पर अपीलों पर सुनवाई करेगा।
इस बीच, अपील लंबित रहने के दौरान सजा (जमानत) निलंबित करने की मांग वाली अर्जियों पर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 12 फरवरी के लिए नोटिस जारी किया है।
जेल से दोषियों का नॉमिनल रोल भी मंगाया गया है।
रवि कपूर के वकील ने कहा कि वह 14 साल से अधिक समय से हिरासत में हैं।
उन्हें हत्या और अपराध सिंडिकेट चलाने का दोषी ठहराया गया था। अदालत ने निर्देश दिया था कि दोषियों को लगातार आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी।
दोषी रवि कपूर, बलजीत सिंह मलिक, अमित शुक्ला और अजय कुमार ने वकील अमित कुमार और अन्य के माध्यम से अपील दायर की है, जिसमें 18 अक्टूबर, 2023 के फैसले और आईपीसी की धारा 302/34 के तहत धारा 3(1) के साथ पढ़े गए अपराध के लिए सजा को चुनौती दी गई है।
उन्होंने अपील लंबित रहने के दौरान सजा को निलंबित करने की भी मांग की।
इस मामले में 2008 में पुलिस स्टेशन वसंत कुंज में आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को दोषी ठहराया था।
ट्रायल कोर्ट ने 25 नवंबर, 2023 को साकेत कोर्ट की अदालत द्वारा पारित सजा पर एक आदेश पारित किया था, जिसके तहत दोषियों को आजीवन कारावास के साथ-साथ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।
अपीलकर्ता बलजीत सिंह मलिक को आजीवन कारावास के साथ-साथ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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