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जयदीप सेंगर को जमानत देने से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार

Delhi High Court

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को जयदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया, जो 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता के पिता की हिरासत में हत्या से संबंधित मामले में दोषी ठहराया गया था।
उच्च न्यायालय ने सेंगर की अपील लंबित रहने के दौरान उसकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह केवल तीन साल के लिए न्यायिक हिरासत में था।

कुलदीप सिंह सेंगर के भाई जयदीप ने उनकी चिकित्सीय स्थिति के आधार पर जमानत की मांग की थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें ओरल कैंसर का पता चला है।

जयदीप सिंह सेंगर उर्फ ​​अतुल सिंह को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने मार्च 2020 में 10 साल की सजा सुनाई थी। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने अपने आदेश में कहा, “अपीलकर्ता लगभग तीन साल की अवधि तक न्यायिक हिरासत में रहा है, जो अपीलकर्ता को दी गई कुल सजा के आधे यानी 10 साल के कठोर कारावास से बहुत कम है।”
न्यायमूर्ति शर्मा ने 24 जनवरी को पारित फैसले में कहा, “इस प्रकार, वर्तमान अपीलकर्ता भी समता के आधार पर कोई राहत नहीं मांग सकता है।”

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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