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संसद सुरक्षा उल्लंघन: अदालत ने सभी आरोपियों की हिरासत बढ़ाई

Parliament Scurity Breach

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में गिरफ्तार सभी व्यक्तियों की न्यायिक हिरासत 1 मार्च, 2024 तक बढ़ा दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. हरदीप कौर ने सभी छह आरोपियों की उपस्थिति को स्वीकार किया और उनकी न्यायिक हिरासत को 30 दिनों के लिए बढ़ाने का आदेश पारित किय़आ। विशेष रूप से, सभी आरोपियों को सशरीर अदालत में पेश किया गया।

इसके साथ ही, उसी अदालत ने गिरफ्तार किए गए कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत एक आवेदन के संबंध में 17 फरवरी, 2024 को सुनवाई निर्धारित की है। इस आवेदन में आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने जबरन कोरे कागजों पर उनके हस्ताक्षर ले लिये. कोर्ट ने इस अर्जी पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है.

पिछली सुनवाई के दौरान आरोपियों में से एक नीलम आजाद ने अदालत को बताया था कि एक महिला अधिकारी ने एक दिन पहले उनसे 52 कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराने के लिए दबाव बनाया था. उनके वकील, सुरेश चौधरी ने कहा कि पहले भी ऐसी घटनाएं हुई थीं। जवाब में, अदालत ने वकील को एक उचित आवेदन दायर करने का निर्देश दिया, जिसे बाद में प्रस्तुत किया गया।

विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अखंड प्रताप सिंह ने अभियुक्तों द्वारा लगाए गए आरोपों और दलीलों पर आपत्ति जताई। अदालत ने वकील की दलील को विधिवत दर्ज किया।

पिछले घटनाक्रम में, छह में से पांच आरोपी पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए सहमत हुए थे, जबकि नीलम आज़ाद ने इनकार कर दिया था। इसके अतिरिक्त, आरोपी व्यक्ति मनोरंजन और सागर ने नार्को विश्लेषण और ब्रेन मैपिंग परीक्षण से गुजरने पर सहमति व्यक्त की। एसपीपी अखंड प्रताप ने सभी छह आरोपियों के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट के साथ-साथ विशेष रूप से मनोरंजन और सागर के लिए नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट की सिफारिश की।

सभी आरोपी व्यक्ति संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं, जो 13 दिसंबर को संसद हमले की बरसी पर हुए सुरक्षा उल्लंघन से संबंधित है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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