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शिवसेना विवाद: सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के खिलाफ यूबीटी गुट की याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के आदेश को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर एक याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है, जिन्होंने जून 2022 में विभाजन के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को “वास्तविक राजनीतिक दल” घोषित किया था।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने ठाकरे गुट का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलीलों को स्वीकार कर लिया, जिसमें मांग की गई थी की याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए।

सीजेआई ने टिप्पणी की, “हम इसे देखेंगे।”

22 जनवरी को शीर्ष अदालत ने स्पीकर के आदेश को चुनौती देने वाली ठाकरे गुट की याचिका के जवाब में मुख्यमंत्री शिंदे और उनके समूह के अन्य सांसदों को नोटिस जारी किया था।

अदालत ने याचिका को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। ठाकरे गुट का आरोप है कि शिंदे ने “असंवैधानिक रूप से सत्ता हथिया ली है” और “असंवैधानिक सरकार” का नेतृत्व कर रहे हैं।

10 जनवरी को पारित आदेश में, स्पीकर नार्वेकर ने शिंदे सहित सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की ठाकरे गुट की याचिका को भी खारिज कर दिया था।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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