अजीत पवार गुट ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर की है, जिसमें मांग की गई है कि अगर शरद पवार गुट महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली पार्टी को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में मान्यता देने वाले चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देते है तो उनका पक्ष भी सुना जाय।
कैविएट वकील अभिकल्प प्रताप सिंह के माध्यम से दायर की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि दूसरा समूह शीर्ष अदालत में जाता है तो अजीत पवार गुट के खिलाफ कोई एकतरफा आदेश पारित नहीं किया जाएगा।
चुनाव आयोग ने मंगलवार को घोषणा की कि अजित पवार गुट ही असली एनसीपी है, जिससे पार्टी के संस्थापक शरद पवार को बड़ा झटका लगा है।
पोल पैनल ने अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह को राकांपा का प्रतीक ‘घड़ी’ भी आवंटित किया।
चुनाव आयोग ने कहा, कि यह निर्णय ऐसी याचिका की रखरखाव के निर्धारित परीक्षणों के बाद लिया गया जिसमें पार्टी संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों का परीक्षण, पार्टी संविधान का परीक्षण और संगठनात्मक और विधायी दोनों बहुमत के परीक्षण शामिल थे।