सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के कथित आरोपों के खिलाफ दायर याचिका कल यानी मंगलवार 2 बजे दोबारा सुनवाई करने का निर्देश दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से सभी मांगे बैलेट पेपर पर्याप्त सुरक्षा के साथ कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना का पूरा वीडियो भी तलब किया है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो डिप्टी कमिश्नर को नया रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करने के लिए कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि वो इसको मॉनिटर करेंगे।
जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई शुरू करते ही सवाल उठाया कि रिटर्निंग ऑफिसर कौन है और कैसे नियुक्त होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से पूछा आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे। इस पर अनिल मसीह ने जवाब दिया कि वहां बहुत शोर था इसलिए कैमरे मैं वहां देख रहा था। सुप्रीम कोर्ट का अगला सवाल था कि आपने कुछ बैलेट पेपर्स पर क्रॉस का निशान लगाया या नहीं। इस सवाल के जवाब में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने कहा कि, हां आठ पेपर्स पर क्रॉस का निशान लगाया। अनिल मसीह ने बताया कि आम आदमी पार्टी के नेता ने आकर 2 बैलेट पेपर लेकर फाड़े और भाग गए।
सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूछा कि आप क्रॉस क्यों लगा रहे थे। किस नियम के तहत आपने ये करवाई की। इस पर अनिल मसीह ने जवाब दिया कि पेपर्स को अलग निशान देने के लिए उन्होंने ऐसा किया। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह से कहा कि आप मान रहे हैं कि आपने निशान लगाया। इसी बीच कोर्ट ने सॉलिसीटर जनरल की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि यह मान रहे हैं कि इन्होंने निशान लगाया। ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम डिप्टी कमिश्नर को कहेंगे कि वो नए रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त करें। हम रजिस्टर जरनल हाई कोर्ट को कहेंगे की इसको मॉनिटर करें, हम रजिस्टार जरनल हाई कोर्ट को कहेंगे की वो सभी रिकॉर्ड ले कर हमारे पास आएं। हम कल मामले की सुनवाई करेंगे। इसके अलावा जो बैलेट पेपर रजिस्टर जरनल के पास है वो एक जुडिशियर ऑफिसर सुबह 10.30 बजे हमारे पास ले कर आयेंगे।
कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि सुबह सुनवाई न की जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ने कहा हम दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई करेंगे। मगर, वोटिंग का पूरा वीडियो भी अदालत में पेश करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने माना है कि उन्होंने मार्क लगाया, बैलेट पेपर को डीफेस किया। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल यानी मंगलवार दो बजे सुनवाई के दौरान अनिल मसीह अदालत में मौजूद रहेंगे।