पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को किसानों को संशोधित वाहनों, ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों के साथ आगे बढ़ने से रोकने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।
केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन और हरियाणा सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन ने आज आवेदन पर सुनवाई के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति लपीता बनर्जी की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। प्रदर्शनकारियों की बुधवार को दिल्ली में घुसने की योजना है।
बता दें कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के मुख्य मामले की सुनवाई 29 फरवरी 2024 को होगी।
मंगलवार को एसीजे जी.एस. संधावालिया ने मौखिक रूप से पंजाब सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में एकत्र न हों।