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एनसीपीसीआर ने यूपी सरकार को फतवे पर दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्रतिष्ठित इस्लामिक शैक्षणिक संस्थान दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर कथित आपत्तिजनक सामग्री के खुलासे के बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कानूनी कदम उठाने का निर्देश दिया है।

सहारनपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को संबोधित एक पत्र में, एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने देवबंद की वेबसाइट पर प्रकाशित फतवे के संबंध में आयोग की आशंकाओं को रेखांकित किया। जांच के तहत फतवा ‘गज़वा-ए-हिंद’ की अवधारणा पर विचार-विमर्श करता है और कथित तौर पर “भारत के आक्रमण के संदर्भ में शहादत” की प्रशंसा करता है।

कानूनगो ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 75 के कथित उल्लंघन का हवाला देते हुए कहा, “यह फतवा बच्चों को अपने ही देश के खिलाफ नफरत के लिए प्रेरित कर रहा है और अंततः उन्हें अनावश्यक मानसिक या शारीरिक पीड़ा पहुंचा रहा है।”

सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 13(1) को लागू करते हुए, एनसीपीसीआर ने राष्ट्र के खिलाफ नफरत भड़काने वाली ऐसी सामग्री की क्षमता पर जोर दिया। कानूनी मिसालों का हवाला देते हुए, जिसमें कन्हैया कुमार बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य का मामला भी शामिल है, आयोग ने उन अभिव्यक्तियों की गंभीरता पर प्रकाश डाला, जिन्हें राज्य के खिलाफ अपराध माना जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, पत्र में जनवरी 2022 और जुलाई 2023 में जिला प्रशासन के साथ इसी तरह की चिंताओं को दूर करने के लिए आयोग के पूर्व प्रयासों पर प्रकाश डाला गया।

इन घटनाक्रमों के आलोक में, एनसीपीसीआर ने भारतीय दंड संहिता और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया। आयोग ने तीन दिनों के भीतर एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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