सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पांच जिला कलेक्टरों को कथित अवैध रेत खनन से संबंधित चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने ईडी के समन के खिलाफ तमिलनाडु और उसके अधिकारियों की याचिका को “अजीब और असामान्य” करार दिया और पांच जिला कलेक्टरों को राहत देने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।
इससे पहले, पीठ ने कहा कि राज्य मशीनरी को यह पता लगाने में ईडी की मदद करनी चाहिए कि क्या कोई अपराध हुआ है क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने कथित अवैध रेत खनन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में वेल्लोर, तिरुचिरापल्ली, करूर, तंजावुर और अरियालुर के जिला कलेक्टरों को तलब किया था। ईडी ने कहा था कि अधिकारियों को गवाह के रूप में बुलाया गया था।
राज्य सरकार ने नौकरशाहों के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया था जिसने ईडी द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी थी। जांच एजेंसी ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।