कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को 10 मार्च को उत्तर 24 परगना जिले के नज़ात पुलिस स्टेशन के अंतर्गत अकरातला इलाके में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की अनुमति दे दी।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि रैली में ऐसा कुछ भी व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए जिससे संदेशखाली के पास स्थित आसपास के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो।
ईडी अधिकारियों पर हमले में शामिल होने और संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और भूमि अतिक्रमण से संबंधित कई मामलों में आरोपों का सामना करने के कारण वर्तमान में सीबीआई की हिरासत में निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख का आवास, नज़ात पुलिस स्टेशन क्षेत्र के एक गांव में स्थित है।
अधिकारी की याचिका के जवाब में, न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने 10 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच सार्वजनिक बैठक करने की अनुमति दी।
प्रारंभ में, अधिकारी के वकीलों ने नज़ात पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत सुंदरीखली गांव में बैठक आयोजित करने की अनुमति मांगी, लेकिन अदालत ने वहां रैली आयोजित करने पर राज्य की आपत्ति के बाद उन्हें एक वैकल्पिक स्थान प्रस्तावित करने का निर्देश दिया।
नतीजतन, अदालत ने अधिकारी को उनके वकीलों के सुझाव पर, नज़ात पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के तहत एक गांव के रूप में, अकरातला में बैठक आयोजित करने की अनुमति दी। इस बीच, सत्तारूढ़ टीएमसी भी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक बड़ी रैली आयोजित करने की तैयारी में है।