दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए को निर्देश दिया है कि वह शहर के मजनू का टीला स्थित पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी शिविर में रहने वाले परिवारों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे
दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी।
याचिका में 04 मार्च को जारी अधिसूचना को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च में याचिका दायर की गई थी, जिसमें क्षेत्र में निवासियों को 06 मार्च तक शिविर खाली करने के लिए कहा गया था।
हिन्दू शरणार्थी याचिकाकर्ताओं ने शरणार्थी शिविर के निवासियों को जबतक कोई वैकल्पिक जगह नहीं दी जाती है तब तक DDA की डिमोलिशन ड्राइव पर रोक लगाने की मांग की थी।
याचिका में कहा कि पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कई वर्षों से मजनू का टीला में रह रहे हैं,और उन्हें अधिकारियों द्वारा बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।