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उमर खालिद की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को जारी किया नोटिस

Umar Khalid Delhi High Court

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उमर खालिद की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें अगस्त 2018 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उन पर गोली चलाने के आरोपी दो व्यक्तियों के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोपों को हटाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने याचिका पर दिल्ली पुलिस और दो लोगों को नोटिस जारी किया और मामले को 21 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
खालिद ने 6 दिसंबर, 2023 को दरवेश शाहपुर और नवीन दलाल के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप को हटाने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है।

वरिष्ठ वकील त्रिदीप पियास उमर खालिद की ओर से पेश हुए और कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश निंदनीय और कानून की दृष्टि से खराब है।
यह भी कहा गया कि फेसबुक पर खालिद पर दांव लगाया गया था। हथियार खरीदने के बाद इस घटना की योजना बनायी गयी थी। आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बनाया।
ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए आरोपियों को बरी कर दिया कि नवीन दलाल ने उमर खालिद पर बंदूक तान दी थी, लेकिन कोई गोली नहीं चलाई गई थी। जब दो गोलियाँ चलाई गईं तो वह ज़मीन की ओर थीं, किसी को निशाना बनाकर नहीं।
यह मामला 13 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर हुई एक घटना से संबंधित है, जब वह यूनाइटेड अगेंस्ट हेट (यूएएच) संगठन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम ‘खौफ से आजादी’ में भाग लेने के लिए वहां गए थे।
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने दरवेश शाहपुर और नवीन दलाल को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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