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SC की अजित गुट को हिदायत, ‘शरद पवार’ के नाम और फोटो का इस्तेमाल न हो

NCP

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) गुट से शरद पवार समूह द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें राजनीतिक लाभ के लिए उनके नाम और तस्वीरों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन ने अजित पवार गुट को शरद पवार की याचिका पर शनिवार तक अपना जवाब देने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च, 2024 को निर्धारित की।

पीठ ने कहा, ”हमें स्पष्ट और बिना शर्त शपथ पत्र चाहिए कि शरद पवार के नाम, तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।”

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि 7 फरवरी से शरद पवार गुट के लिए पार्टी के नाम के रूप में ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ आवंटित करने का चुनाव आयोग का फैसला अगले आदेश तक जारी रहेगा। इसने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले समूह को प्रामाणिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के 6 फरवरी के आदेश के खिलाफ शरद पवार की याचिका के संबंध में अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट से भी प्रतिक्रिया मांगी थी।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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