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‘हमें राजनीतिक पचड़े में मत डालो’ दिल्ली HC ने राहुल, केजरीवाल और अखिलेश यादव के खिलाफ PIL कर दी खारिज

Delhi High Court, Ram Mandir Trust (1)

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें गृह मंत्रालय (एमएचए) और भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को शिकायत दर्ज करने, जांच करने और राजनीतिक नेताओं राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। और अखिलेश यादव पर कथित तौर पर भारत गणराज्य की छवि और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के इरादे से भ्रामक और झूठे बयान देने का आरोप है।
याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा, “मतदाता की बुद्धिमत्ता को कम मत आंकिए। वे जानते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन सच नहीं बोल रहा है। हमें इसमें शामिल न करें।” इस राजनीतिक जंगल में। कोई नेतृत्व करेगा और कोई गुमराह करेगा। उन्हें निर्णय लेने दीजिए। यदि वे व्यथित हैं, तो वे अपनी याचिका दायर करेंगे। वे जानते हैं कि अदालत का रुख कैसे करना है।”
वकील शशि रंजन कुमार सिंह और महेश कुमार के माध्यम से सुरजीत सिंह यादव द्वारा दायर याचिका में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से राजनीतिक नेताओं द्वारा दिए गए कथित झूठे और भ्रामक बयानों को हटाने की मांग की गई है।
यादव ने आरोप लगाया कि नेताओं के गलत बयानों ने उन पर सहित जनता पर स्थायी नकारात्मक प्रभाव छोड़ा है, जिससे न केवल केंद्र सरकार की छवि खराब हुई है, बल्कि मतदान पैटर्न भी प्रभावित हुआ है।
याचिका में तर्क दिया गया कि केंद्र सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के ऐसे जानबूझकर किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप राष्ट्र का नकारात्मक चित्रण हुआ है। इसमें तर्क दिया गया कि इसके दुष्परिणामों में विदेशी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव, पर्यटन में व्यवधान और राष्ट्र के भीतर अराजकता को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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