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बहराइच में नाबालिग से बलात्कार और अपहरण के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास

Umra Qaid

उत्तर प्रदेश के बहराइच की एक विशेष अदालत ने बुधवार को एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने बताया कि नाबालिग के पिता ने 4 मई 2013 को नानपारा थाने में आरोपी महेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

इससे पहले 30 अप्रैल, 201 को पिता ने एफआईआर में कहा था कि महेश ने उनकी 16 वर्षीय बेटी को स्कूल जाते समय अपहरण कर लिया और उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने जांच के बाद मामले में आरोप पत्र दाखिल किया।

सिंह ने बताया कि विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) वरुण मोहित निगम की अदालत ने मंगलवार को आरोपी महेश को दोषी पाया और उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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