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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चैलेंज करने वाली याचिकाएं कर दींं खारिज

EC, Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की शर्तें) अधिनियम, 2023 की वैधता को चुनौती देने वाली मुख्य याचिकाओं की जांच करेगी। लेकिन हम नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाएं खारिज कर रहे हैं।

पीठ ने नए कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से कहा, “इस स्तर पर, हम कानून पर रोक नहीं लगा सकते हैं या इसके संचालन को निलंबित नहीं कर सकते हैं। इससे अराजकता और अनिश्चितता पैदा होगी और हम अंतरिम आदेश के माध्यम से इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं।” नये चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं.”

सुनवाई के दौरान पीठ ने 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर केंद्र से सवाल किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कि चयन समिति को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर ध्यान केंद्रित करने लिए चयन समिति को अधिक समय दिया जाना चाहिए था। पीठ ने कहा, “चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए खोज समिति को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि को समझने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए था।”

सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को हाल ही में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। ये नियुक्तियाँ 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले हुईं थी।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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