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अरविंद केजरीवाल ने की एसीपी की शिकायत, कोर्ट ने CCTV फुटेज मंगाया

Arvind Kejriwal Rouse Avenue

ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक एसीपी पर पेशी के दौरान कोर्ट लाए जाते वक्त अभद्रता करने वाले एसीपी को हटाने की अर्जी कोर्ट में लगाई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर कोर्ट परिसर की सीसीटीवी फुटेज अदालत के सामने पेश करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर अर्जी में एसीपी एके सिंह पर आरोप लगाया है कि वो जरूरत से ज्यादा कठोर हैं और लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है उक्त अधिकारी को उनकी सुरक्षा से हटा दिया जाए।

शराब घोटाले में बीती 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं। उनसे ईडी के अफसरों की टीम ऐसी शराब नीति के बारे में सवाल कर रही है जिससे शराब व्यावसायिओं का कमीशन बढ़ाने एवज में अरविंद केजरीवाल ने घूस ली थी। घूस के पैसे को हवाला के जरिए गोवा पहुंचाया गया और वहां चुनावों में उसका उपयोग किया गया था। बहरहाल, सुरक्षा अधिकारी के बारे में अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि इसी मामले के सह आरोपी मनीष सिसोदिया को भी अदालत में पेश किए जाते समय भी उनके साथ अभद्रता की गई थी। उसकी भी लिखित शिकायत की गई थी।

केजरीवाल की अर्जी पर राुज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने कहा है कि इन परिस्थितियों में ये निर्देश उचित होंगे कि पहले पहले प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) को उपरोक्त सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने और उसकी एक प्रति पहले पेश करने के लिए एक अनुरोध पत्र भेजा जाए। उपरोक्त आवेदन के निपटान के उद्देश्य से यह अदालत अगली तारीख पर जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को जब केजरीवाल को अदालत में पेश किया गया तब अदालत वकीलों, वादकारियों और सुरक्षाकर्मियों से खचाखच भरी हुई थी। उस वक्त ड्यूटी पर तैनात एसीपी ने कथित तौर पर कई लोगों को अदालत में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की थी। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अदालत से उक्त सुरक्षाकर्मी को हटाने या बदलने की याचना की है। कोर्ट का मानना है कि सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद यह साबित होगा कि सुरक्षा अधिकारी ने जानबूझ कर अभद्रता की है या परिस्थिति ही ऐसी थी भीड़ को काबू करने के लिए उनको सख्ती से पेश आना मजबूरी थी।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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