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अरविंद केजरीवाल को CM पद से हटाने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज

Arvind-Kejriwal

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद आप नेता अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने इस मुद्दे की योग्यता पर टिप्पणी करने से परहेज करते हुए कहा कि यह न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे से परे है।

पीठ ने टिप्पणी की, ”कानून के अनुसार जांच करना सरकार के अन्य अंगों का काम है।”
सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव के वकील को केजरीवाल के मुख्यमंत्री बने रहने में कानूनी बाधा बताने का निर्देश दिया।

“व्यावहारिक कठिनाइयाँ हो सकती हैं लेकिन वह अलग बात है। कानूनी रोक कहां है?” पीठ ने पूछा.

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक, जिन्हें 21 मार्च को हिरासत में लिया गया था और बाद में दिल्ली की एक अदालत ने 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में रखा था, उन पर के गठन से संबंधित साजिश में सीधे शामिल होने का आरोप है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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