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सुप्रीम कोर्ट में सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर 1 अप्रैल को सुनवाई

Senthil-Balaji

सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा। बालाजी को पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ मद्रास उच्च न्यायालय के 28 फरवरी के आदेश को चुनौती देने वाली बालाजी की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसने मामले में उनकी दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के मामले में जमानत देना गलत संकेत देगा और व्यापक जनहित के खिलाफ होगा। इसने नोट किया कि बालाजी आठ महीने से अधिक समय से हिरासत में है और सुझाव दिया कि विशेष अदालत के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर मामले का तेजी से निपटान करना अधिक उपयुक्त होगा।
उच्च न्यायालय ने चेन्नई में प्रधान विशेष अदालत को अपने आदेश की प्रति प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया। इसमें यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर की जानी चाहिए।
बालाजी को पिछली अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान हुए नौकरी के बदले नकद घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संघीय एजेंसी द्वारा 14 जून, 20243 को गिरफ्तार किया गया था।
जांच एजेंसी ने 12 अगस्त, 2023 को बालाजी के खिलाफ 3,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की।
इससे पहले 19 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने बालाजी की पहली जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके अतिरिक्त, एक स्थानीय अदालत ने उनकी जमानत याचिकाएं तीन बार खारिज कर दीं।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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