मुम्बई की वसई अदालत ने शीजान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई 9 जनवरी के लिए टल गई है। शीजान खान, तुनिशा शर्मा केस में आरोपी है। जमानत अर्जी पर सुनवाई से पहले शीजान खान की दोनों बहनें और माँ कोर्ट आज पहुँची थी।
इससे पहले 2 जनवरी को मुम्बई की वसई अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी किया है। अदालत ने 7 जनवरी तक पुलिस से जवाब मांगा था।
वही 31 दिसंबर को मुम्बई की वसई अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। शीजान खान की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया गया था।
पुलिस ने 24 दिसंबर को देर रात को उसे गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 25 दिसंबर को उसे वसई कोर्ट में पेश किया गया था। वही तुनिषा की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें ‘दम घुटने’ को मौत का कारण बताया गया है।
मुंबई पुलिस के ACP चंद्रकांत जाधव ने 25 दिसम्बर को मीडिया से बातचीत में कहा, ‘पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से साफ है कि मौत फंदे से लटकने के कारण हुई है। इसलिए हत्या के मामले की जांच नहीं बनती है। शीजान के खिलाफ हमने आईपीसी की धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप के तहत केस दर्ज किया है। इस बाबत तुनिषा की मां ने हमसे शिकायत की थी। अभी तक की जांच में यही सामने आया है कि तुनिषा ब्रेकअप के कारण बुरी तरह टूट गई थीं और उन्होंने आत्महत्या ही की है।’
एसीपी जाधव ने यह भी कहा की, ‘तुनिषा ने मां को भी बताया था कि इस लड़के ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, बातचीत नहीं कर रहा है। हम जांच कर रहे हैं, जो भी चीजें सामने आएंगी, जिनका भी नाम आएगा, सबसे पूछताछ करेंगे। अभी तक की जांच में प्रेगनेंसी वाली बात नहीं आई है। यह सब बेकार है। ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। पोस्टमॉर्टम में साफ है कि मौत हैंगिंग के कारण हुई है। यानी फंदे पर लटकने के कारण दम घुटने से हुई है। डॉक्टर्स को तुनिषा की बॉडी पर जख्म या चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। मामले में लव जिहाद और लड़के के एक्ट्रा अफेयर को लेकर सामने आ रही बातें भी बेबुनियाद लग रही हैं। इस बारे में हमें अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है।’