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टैक्स वसूलीः सुप्रीम कोर्ट में आयकर विभाग ने कहा चुनाव तक कॉंग्रेस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं

Supreme Court

‘टैक्स आतंकवाद’ के आरोपों के बीच, 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में आयकर विभाग ने मार्च में उठाए गए लगभग ₹3,500 करोड़ की कर मांगों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ कोई कार्रवाई हीं करने का भरोसा दिया है।

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई की शुरुआत में, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि “चूंकि चुनाव चल रहा है, इसलिए हम नहीं चाहते कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए कोई समस्या पैदा हो… हम तब तक कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे।” इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 24 जुलाई, को निर्धारित की है।

आयकर विभाग के नए नोटिस से आकलन वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए ₹1,745 करोड़ की कर मांग बढ़ने से कांग्रेस के लिए परेशानी बढ़ गई थी। ताजा नोटिस के साथ आयकर विभाग ने कांग्रेस से कुल 3,567 करोड़ रुपये की मांग की थी। अधिकारियों ने मार्च 2016 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर राजनीतिक दलों को मिलने वाली कर छूट को समाप्त कर दिया था और पार्टी की सकल प्राप्ति पर कर लगाया था।

कांग्रेस के वकील एएम सिंघवी ने उच्च न्यायालय के सकल प्राप्ति कर योग्य बनाने वाले आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि “सकल प्राप्ति कभी भी कर योग्य नहीं होती है। केवल कुल आय ही कर योग्य है। हम एक राजनीतिक दल हैं, कोई लाभ कमाने वाला संगठन नहीं हैं।” उन्होंने आयकर अधिनियम की धारा 13ए राजनीतिक दलों को कर छूट प्रदान करने का मुद्दा भी उठाया?

श्री मेहता ने कहा कि कुल ₹3,500 करोड़ से अधिक पिछले सात वर्षों का “ब्लॉक मूल्यांकन” था। इसमें पार्टी से वसूले गए ₹135 करोड़ शामिल नहीं थे।

उन्होंने कहा कि विभाग ने चुनाव की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए स्वेच्छा से “रियायत” दी है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि इस तथ्य के बावजूद कांग्रेस को छूट दी गई थी कि मार्च 2024 की ₹3,500 करोड़ से अधिक की कर मांगें सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपीलों से सख्ती से संबंधित नहीं थीं।

मामले को गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए, शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में दर्ज किया कि “इन अपीलों में जो मुद्दे सामने आए हैं, उन पर अभी फैसला सुनाया जाना बाकी है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल द्वारा बयान दिया गया है कि आयकर विभाग लगभग ₹3,500 करोड़ की मांग के संबंध में कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।इसलिए मामले की सुनवाई 24 जुलाई को की जाएगी। ”

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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