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पाकिस्तानः इमरान खान को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने सजा निलंबित की

Pakistan, Imran Khan

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को तोशाखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की 14 साल की सजा को निलंबित कर दिया है।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आमिर फारूक ने मामले की सुनवाई की और कहा कि सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद तय की जाएगी।
इससे पहले फरवरी में, आईएचसी ने तोशखाना मामलों में उनकी सजा के खिलाफ इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की अपील स्वीकार कर ली थी।
पाकिस्तान में एक जवाबदेही अदालत (एनएबी) ने आम चुनाव से कुछ दिन पहले तोशाखाना मामले में इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल जेल की सजा सुनाई थी।
अदालत ने न केवल सश्रम कारावास की सजा दी बल्कि खान को अगले 10 वर्षों के लिए किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। फैसले के तहत दंपति पर 1.573 बिलियन रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।

बुशरा बीबी ने अपनी अपील में तर्क दिया कि उनकी सजा के पीछे “सत्ता में बैठे लोग” थे।
उन्होंने आगे कहा कि यह सजा प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व नियंत्रक सैयद इनामुल्ला शाह के “झूठे बयान” पर आधारित थी।
बीबी ने कहा कि इमरान खान ने अपने सैन्य सचिव को तोशखाना में भ्रष्टाचार के आभूषणों का सेट जमा करने का निर्देश दिया था, हालांकि, अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि सेट जमा नहीं किया गया था।
इस बीच, खान ने अपनी अपील में दलील दी कि मुकदमा निष्पक्ष सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए चलाया गया, जबकि दोषियों और उनके वकीलों ने अदालत को पूरा सहयोग दिया। पाकिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा पिछले साल “झूठे बयान और गलत घोषणाएं” करने के लिए पीटीआई प्रमुख को अयोग्य ठहराए जाने के बाद तोशाखाना मामला राष्ट्रीय राजनीति में विवाद का एक प्रमुख मुद्दा बन गया था।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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