
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा।
इस मामले में एक याचिकाकर्ता ने आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के सामने मामले को जल्द सूचीबद्ध करने की मांग की। जिसपर सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, हम याचीका देखेंगे और तारीख देंगे।
दरसअल संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने और जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने वाले कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं।
मार्च 2020 में पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 7-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष भेजने से इनकार कर दिया था।
5 अगस्त, 2019 को, केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत दी गई जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने और इस क्षेत्र को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के अपने निर्णय की घोषणा की थी।