2015 में भीड़ द्वारा बुराड़ी पुलिस स्टेशन पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर हमला करने के मामले में दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दो विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा की सज़ा का एलान कर दिया है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को 6 महीने की सज़ा और 10 हज़ार का जुर्माना लगाया तो वही आप विधायक संजीव झा को 3 महीने की सज़ा और 10 हज़ार का जुर्माना लगाया।
कोर्ट ने अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा को ज़मानत भी दे दी है। अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा की सज़ा को चुनौती देने वाली याचिका पर 4 फरवरी को सुनवाई होगी।कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त न केवल गैर कानूनी सभा में सक्रिय भागीदार था बल्कि वास्तव में भीड़ का नेतृत्व कर रहा था।
कोर्ट ने फैसले में माना कि अभियुक्त ने पुलिस को सबक सिखाने के मकसद से भीड़ को उकसाया।कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि असंतुष्ट प्रदर्शनकारियों की भावनाओं और स्थिति को शांत करने के बजाय इनके एक्शन ने आग में ईंधन डालने की भूमिका निभाई। कोर्ट ने यह भी कहा की पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति और बिगड़ी और परिणामस्वरूप भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गईं और पुलिस कर्मियों पर पथराव करने लगी जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हुए।
ये मामला 20 फरवरी 2015 का है जब एक बेक़ाबू भीड़ ने बुराड़ी पुलिस स्टेशन पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया था। लोगों की भीड़ पुलिस से गिरफ्तार किए गए दो लोगों को उनके हवाले करने की मांग कर रही थी