बिहार के गोपालगंज की एमपी-एमएल कोर्ट ने शनिवार को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के करीबी आरजेडी विधायक और गोपालगंज के जिलाध्यक्ष राजेश सिंह समेत छह लोगों लोगों को चुनाव प्रचार के दौरान क्षमता से अधिक वाहन में बैठकर प्रचार करने के मामले में दोषी ठहराया है।
विशेष न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने आरजेडी विधायक और गोपालगंज के जिलाध्यक्ष राजेश सिंह पर साढ़े सात हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा अभियुक्त द्वारा अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर 6 महीने की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने दोषी राजेश कुमार सिंह को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा-171 एच में 500/- रुपए का अर्थदंड, भादंस की धारा 188 में 2000/ रुपए का अर्थदंड तथा लोक जनप्रतिनिधत्व अधिनियम की धारा 131 में 5000 /- रुपए का अर्थदंड की सजा दी है।
राजेश सिंह जब अदालत में पेश हुए टी उन्होंने गंभीर बीमारी से ग्रसित होने और भविष्य में इस तरह के किसी भी अपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होने की बात कहते हुए सजा माफ करने की गुहार लगाई थी। अदालत ने सभी दलीलों को सुनने और अभियुक्त को दोषी पाते हुए विधायक और उनके साथ पांच अन्य अभियुक्तों को अर्थदंड की सजा सुनाई।
दरसअल राजद विधायक पर आरोप था कि विधानसभा चुनाव 2010 के प्रचार के दौरान क्षमता से अधिक वाहन में बैठकर प्रचार किया जा रहा था।मामले में हथुआ थाने में तत्कालीन बीडीओ ब्रजेश प्रसाद सिंह ने 20 अक्टूबर 2010 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें राजद प्रत्याशी राजेश कुमार सिंह के अलावा उनके पांच समर्थकों को अभियुक्त बनाया गया था।पुलिस ने मामले में जांच पूरी करते हुए 30 नवंबर 2010 को आरोपत्र दाखिल किया था।