शराब घोटाले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत की अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनावों में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी।
शुक्रवार को सीबीआई और ईडी की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को 20 अप्रैल तक अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। दोनों एजेंसियों का जवाब आने के बाद अदालत मनीष सिसोदिया के जमानत आवेदन पर विचार करेगी।
इससे पहले, सीबीआई के साथ-साथ ईडी ने भी आरोप लगाया है कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस बढ़ा दिए गए।
जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि लाभार्थियों ने कथित तौर पर “अवैध” लाभ को आरोपी अधिकारियों तक पहुंचाया और जांच से बचने के लिए अपने खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं।
सिसोदिया को “घोटाले” में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी, 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 मार्च, 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया। 28 फरवरी, 2023 को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इसी मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया है। वो फिल्हाल न्यायिक हिरासत में हैं। सांसद संजय सिंह भी जेल में थे, मगर सुप्रीमकोर्ट से उन्हें जमानत मिल चुकी है और वो बाहर आकर पार्टी का काम-काज देख रहे हैं।
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