चंदा कोचर और दीपक कोचर को जमानत पर रिहा करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। सीबीआई के सूत्रों ने लीगली स्पकिंग को बताया है कि लॉ पॉइंट्स पर याचिका तैयार है। दरसअल बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को वीडियोकॉन ऋण मामले में आईसीआईसीआई की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और पति दीपक कोचर को जमानत दे दी है। 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर हाई कोर्ट ने इन्हें जमानत दी है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को चंदा और दीपक कोचर की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली और अंतरिम रिहाई की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
यह मामला 2009 और 2011 के बीच वीडियोकॉन समूह को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वितरित 1,875 करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी में कथित अनियमितताओं और भ्रष्ट आचरण से संबंधित है।
अपनी प्रारंभिक जांच के दौरान, सीबीआई ने पाया कि वीडियोकॉन समूह और उससे जुड़ी कंपनियों को जून 2009 और अक्टूबर 2011 के बीच आईसीआईसीआई बैंक की निर्धारित नीतियों के कथित उल्लंघन में 1,875 करोड़ रुपये के छह ऋण स्वीकृत किए गए थे। एजेंसी ने दावा किया कि ऋण को 2012 में गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित किया गया था, जिससे बैंक को 1,730 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।