उत्तर प्रदेश के भदोही जिला अदालत ने करीब एक साल पहले भूमि विवाद को लेकर अपने बड़े भाई की हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार पांडे ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश साकेत बिहारी दीपक ने मंगलवार को सुरेंद्र यादव को हत्या के मामले में दोषी पाया और उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
वकील ने बताया कि अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की आधी रकम मृतक की पत्नी राजकुमारी को दी जाए।
हत्याकांड की जानकारी साझा करते हुए भदोही की पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन ने कहा कि घटना 10 मार्च 2023 की रात सुरयावा थाना क्षेत्र के पकरी कलां वारी गांव में हुई थी.
एसपी ने बताया कि पीड़ित राजनाथ यादव रात का खाना खाने के बाद अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे, तभी उनके छोटे भाई सुरेंद्र ने गंडासा (तेज धार हथियार) से उनका गला काट दिया, जिससे राजनाथ की मौके पर ही मौत हो गई।
उन्होंने बताया कि सुरेंद्र ने जमीन विवाद के चलते उसके भाई की हत्या कर दी है।
उन्होंने बताया कि घटना के दूसरे दिन मृतक की बहू ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने सुरेंद्र के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की गई।
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