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दो बार के सांसद नबा सरानिया को गौहाटी हाईकोर्ट से झटका, नहीं लड़ पाएँगे चुनाव

Guwahati High Court

गौहाटी उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दो बार के सांसद नबा सरानिया की एक रिट याचिका खारिज कर दी, जिसमें राज्य स्तरीय जांच समिति के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनकी अनुसूचित जनजाति (मैदानी) स्थिति को रद्द कर दिया गया था।

असम के महाधिवक्ता देवजीत सैकिया ने बताया कि न्यायमूर्ति एस के मेधी की एकल न्यायाधीश पीठ ने उनकी रिट याचिका खारिज कर दी, और उन्हें कोई और राहत नहीं दी, उन्हें एसटी या अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने से रोक दिया।”

सरानिया 2014 से एक स्वतंत्र के रूप में संसद के निचले सदन में कोकराझार (एसटी) निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और उन्होंने 7 मई को चुनाव होने पर उसी सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ने की घोषणा की थी।

उन्होंने 12 जनवरी, 2024 के एसएलएससी के एक ‘स्पीकिंग ऑर्डर’ को चुनौती दी थी, जिसके तहत उन्हें एसटी (पी) समुदाय से संबंधित नहीं माना गया था।

राज्य के जनजातीय मामलों के विभाग (मैदान) ने बाद में 20 जनवरी को एक आदेश पारित किया, जिसमें सरानिया का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया, जो उन्हें 17 अक्टूबर, 2011 को जारी किया गया था।

सरानिया ने तर्क दिया कि वह बोरो कछारी समुदाय से हैं, जिसने एसटी (पी) का दर्जा अधिसूचित किया है, और उसी समुदाय के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य हैं।

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About the Author: Yogdutta Rajeev

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