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OROP: रिटायर्ड फौजियों के हक में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 15 मार्च तक करें पेंशनर्स के बकाए का भुगतान

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वन रैंक वन पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह 15 मार्च तक सुरक्षाबलों के सभी पात्र पेंशनर्स को उनके बकाए का भुगतान करे।

ओआरओपी का भुगतान सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को किया जाता है जो समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक पर सेवानिवृत्त होते हैं, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो।

मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जरनल आर वेंकटरमणि पेश हुए, उन्होंने कहा कि‌ मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी रख रहा हूं और जल्द ही पेमेंट शुरू किया जाएगा। 25 लाख पेंशनभोगी हैं। लिस्ट अंतिम स्क्रीनिंग के लिए मंत्रालय के पास आ गई है और यह रक्षा मंत्रालय के फाइनेंस सेक्शन के पास है।

लेकिन कोर्ट ने कहा कि 15 मार्च तक सुरक्षाबलों के सभी पात्र पेंशनर्स को उनके बकाए का भुगतान करे।

केंद्र सरकार द्वारा जारी सूची के मुताबिक पेंशन के तहत अब सिपाही रैंक से रिटायर हुए पेंशनर्स को अब करीब 20 हजार रुपए पेंशन मिलेगी। साथ ही सिपाही रैंक के पेंशनर्स को एक जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2022 तक की समय अवधि के लिए 87 हजार रुपए बकाए का भुगतान किया जाएगा।

वही नायक पद से रिटायर हुए पेंशनर्स को करीब 21 हजार रुपए पेंशन और 1,14,000 रुपए बकाए का भुगतान होगा। हवलदार पद के लिए 22 हजार पेंशन और 70 हजार रुपए बकाए का भुगतान, नायब सूबेदार पद के लिए 27 हजार पेंशन और करीब एक लाख रुपए बकाए, सूबेदार मेजर पद के लिए 38 हजार पेंशन और करीब एक लाख 75 हजार रुपए बकाए का भुगतान किया जाएगा।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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