लखीमपुर खीरी हादसा मामले में केंन्द्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और आरोपी आशीष मिश्रा ऊर्फ मोनू को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर अब 19 जनवरी को सुनवाई करेगा।
बुधवार 11 जनवरी को मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो चुके है। ट्रायल कोर्ट ने बताया है कि 200 गवाह है, 27 सीएफएस एल रिपोर्ट है ऐसे में पांच साल लग सकते हैं।
इसी मामले में दूसरे पक्ष की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कुछ गवाहों पर हमला हुआ है कुछ को धमकी दी गई है, लगातार डे टू डे (रोजाना) सुनवाई की जा सकती है। जिसपर यूपी सरकार ने कहा कि गवाहों पर कोई हमला नहीं हुआ। प्रशांत भूषण ने कहा पहले मुख्य गवाहों और चश्मदीद गवाहों की गवाही कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो इस मामले की सुनवाई अब 19 जनवरी को करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की ज़मानत अर्जी पर सुनवाई कर रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत रद्द होने के फैसले को आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।