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जमीन के बदले रेलवे में नौकरी: लालू यादव पर आई एक और आफत, मुकदमा चलाने के लिए CBI को मिली मंजूरी

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को शुक्रवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नौकरी घोटाले के लिए जमीन मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। रेलवे नौकरी” मामले में आरोपी के रूप में लालू यादव, उनकी पत्नी और बेटियों सहित कई अन्य लोगों का नाम है। कथित घोटाला तब हुआ जब यादव 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे। कथित जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई ने जुलाई 2022 में भोला यादव को गिरफ्तार किया था, जो लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान उनके विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) हुआ करते थे,

सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया है कि 2004 से 2009 की अवधि के दौरान भारतीय रेलवे के अज्ञात लोक सेवकों द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रुप डी पोस्ट में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें नियमित कर दिया गया था। भारतीय रेलवे के अज्ञात लोक सेवकों ने विभाग द्वारा जारी निर्देशों-दिशा-निर्देशों आदि का पालन नहीं किया, जो संबंधित अवधि के दौरान रेलवे में समूह डी पद पर एवजी की नियुक्ति के लिए प्रचलित थे।

प्राथमिक में यह भी कहा गया है कि पूछताछ से पता चला है कि कुछ व्यक्ति हालांकि पटना, बिहार के निवासी थे, लेकिन उन्हें 2004-2009 की अवधि के दौरान मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर और में स्थित रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रुप डी पद पर स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके एवज में व्यक्तियों ने स्वयं या उनके परिवार के सदस्यों ने लालू प्रसाद यादव, तत्कालीन रेल मंत्री, भारत सरकार और एक कंपनी एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के परिवार के सदस्यों के नाम पर अपनी जमीन हस्तांतरित कर दी।

जांच में प्रथम दृष्टया खुलासा हुआ है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान यानी 2004 से 2009 तक भूमि हस्तांतरण के उपरोक्त सात मामलों के बदले रेलवे के छह अलग-अलग जोन में कुल 12 लोगों को स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था. दिलचस्प बात यह है कि भूमि हस्तांतरण के अधिकांश मामलों में विक्रेताओं को नकद भुगतान दिखाया गया। मौजूदा सर्कल रेट के अनुसार उपहार विलेख के माध्यम से अधिग्रहित भूमि सहित उपरोक्त सात भूमि का वर्तमान मूल्य लगभग 4.39 करोड़ रुपये है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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