गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में 10 साल की सजा सुनाई है।
अदालत ने इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्तार अंसारी के अलावा भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है।
सजा सुनाए जाने के दौरान भीम सिंह कोर्ट में पेश हुए, जबकि मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।
इससे पहले गुरुवार को कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह को भी दोषी करार दिया था।
दरसअल 1996 में दर्ज गैंगस्टर मामले में 26 साल बाद कोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था।गैंगस्टर एक्ट में कुल 5 मामले थे, इसमें दो गाजीपुर, दो वाराणसी और एक चंदौली में मामला दर्ज था।