सुप्रीम कोर्ट आज पत्रकार राणा अय्यूब द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले के संबंध में उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी गई है। पिछली सुनवाई में राणा अय्यूब के वकील वृंदा ग्रोवर ने आज मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष शीघ्र सूचीबद्ध करने की मांग की थी।वकील ने कहा कि गाजियाबाद की अदालत ने अय्यूब के खिलाफ 27 जनवरी के लिए समन जारी किया है और इसलिए मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है। जिसके बाद अदालत 23 जनवरी को पत्रकार राणा अय्यूब द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने पर सहमत हो गया था।
पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने राणा अय्यूब के खिलाफ गाजियाबाद की अदालत में सार्वजनिक रूप से धन जुटाने में कथित उल्लंघन को लेकर शिकायत दर्ज की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने अय्यूब के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम और काला धन अधिनियम के प्रावधानों के तहत सितंबर 2021 में गाजियाबाद में दर्ज एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि राणा अय्यूब ने अवैध रूप से आम जनता से दान के नाम पर चंदा इकट्ठा करने के अभियान शुरू करके धन अर्जित किया