गुजरात के बिलकिस बानो केस में दोषियों की समय पूर्व रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। बिलकिस बानो मामले की सुनवाई जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बैंच को करनी थी। किंतु बैंच किसी अन्य मामले में व्यस्त होने के कारण इस याचिका को नहीं सुनपाई।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई के लिए शीघ्र तिथि निर्धारित की जाएगी और सभी पक्षकारों को सूचित किया जाएगा।
बिलकिस बानो केस की समीक्षा याचिका के अलावा, 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म और परिवार के सात सदस्यों की हत्या करने के मामले में राज्य सरकार के 11 दोषियों की सजा में छूट देने के फैसले के खिलाफ भी एक याचिका दायर की है।
बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के 13 मई, 2022 के आदेश की समीक्षा की मांग की है। जिसमें शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार से नौ जुलाई, 1992 की नीति के तहत दोषियों की समय पूर्व रिहाई की याचिका पर दो महीने के भीतर विचार करने को कहा था। इसके बाद राज्य सरकार ने 11 दोषियों को छूट देते हुए 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया।