यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने आठ हफ़्तों की अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त लगाई है कि इन हफ़्तों में आशीष मिश्रा उत्तर प्रदेश में नही जाएगा।
दरसअल मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ को कहा था कि अपराध गंभीर श्रेणी का है और आरोपी को जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में कहा था कि अपराध गंभीर श्रेणी का है और ऐसे में आरोपी को जमानत देना समाज पर बुरा असर डाल सकता है।
पीड़ित पक्ष की तरफ से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे कोर्ट ने कहा कि आरोपी को जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा।
आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को हिंसा मामले में जमानत देने से इंकार कर दिया था।