ENGLISH

इलाहाबाद हाईकोर्ट की सोशल मीडिया पर सख्त टिप्पणी- ‘आजादी’ का मतलब गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी नहीं

Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आजादी किसी भी नागरिक को गैर जिम्मेदाराना बयान देने की इजाजत नहीं देती और न ही आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल का लाइसेंस देती है. हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि आजकल सोशल मीडिया विचारों और राय के आदान-प्रदान का एक वैश्विक मंच बन गया है।

न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने नंदिनी सचान द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया जीवन के महत्वपूर्ण उपकरण बन गए हैं जिसके माध्यम से लोग खुद को अभिव्यक्त करते हैं, जिसके माध्यम से लोग अपने स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यह विशेष जवाबदेही वाला अधिकार है। नंदिनी पर सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री फैलाने का आरोप है। मामले के संबंध में नवादा थाने में उसके खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 67 के तहत प्राथमिकी भी दर्ज है.

Recommended For You

About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *