पटियाला हाउस कोर्ट ने कश्मीर में अलगाववादी नेता नईम अहमद खान के श्रीनगर में ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस के दफ्तर को सील करने का आदेश दिया है। ये दफ्तर श्रीनगर के राजबाग इलाके में है। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जांच के दौरान कुछ संदिग्ध गतिविधि पाई थी, ये केस पटियाला हाउस की स्पेशल कोर्ट में चल रहा है, केस के ट्रायल के दौरान ये दफ्तर कुर्क रहेगा। एनआईए ने दफ्तर को कुर्क करने की याचिका लगाई थी। कोर्ट ने UAPA की धारा 33(1) के तहत ये आदेश दिया है।
एनआईए ने सुनवाई के दौरान बताया था कि इस प्रॉपर्टी पर नईम खान और उसके सहयोगियों आंशिक रूप से स्वामित्व है, और इस कार्यालय का उपयोग विरोध प्रदर्शनों की रणनीति बनाने, सुरक्षा बलों पर पथराव के गतिविधियों की फंडिंग, बेरोजगार युवकों की भर्ती करने के लिए, गैरकानूनी गतिविधियों के साथ-साथ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया गया था। ताकि जम्मू-कश्मीर में अशांति और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके।
नईम अहमद खान को जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया गया था। वह अगस्त 2017 से ही न्यायिक हिरासत में है। कोर्ट पिछले साल दिसंबर में जमानत याचिका खारिज कर दी थी। गृह मंत्रालय की शिकायत पर एनआईए ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।