ENGLISH

वकील के खिलाफ अदालत की अवमानना का नोटिस, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी 2 हफ्ते की राहत

Delhi High Court, Defamation

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को एक वकील को अवमानना ​​मामले में जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। कोर्ट ने पिछले साल 19 दिसंबर को अधिवक्ता शक्ति चंद राणा को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था।

एडवोकेट राणा सोमवार को जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की खंडपीठ के समक्ष पेश हुए। उन्होंने कारण बताओ नोटिस पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। पीठ ने उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और मामले को फरवरी 2023 के अंतिम सप्ताह के लिए सूचीबद्ध कर दिया। इससे पहले बेंच ने अधिवक्ता शक्ति चंद राणा को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की जाए।

इससे पहले पीठ ने अधिवक्ता को चार सप्ताह के समय में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। पीठ ने मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर संज्ञान लेने के बाद कार्यवाही शुरू की। यह मामला 14 दिसंबर, 2022 के आदेश के माध्यम से न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा द्वारा मुख्य न्यायाधीश खंडपीठ को भेजा गया था।

Recommended For You

About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *