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VVIP Chopper Scam: क्रिश्चियन मिशेल को झटका, SC ने कहा यहां नहीं मिलेगी जमानत, ट्रायल कोर्ट जाओ

Christian Michel, Supreme Court, VVIP Chopper Scam

भारत के सबसे वीवीआईपी चॉपर घोटाले या अगस्टा वेस्टलैण्ड हेलिकॉप्टर घोटाले के कथित बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस आधार पर क्रिश्चियन मिशेल के वकीलों ने जमानत मांगी है वो उनको स्वीकार किया जाना मुश्किल है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिका कर्ता चाहे तो वो निचली अदालत में अर्जी लगा सकता है।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी से पूछा था कि क्या क्रिश्चियन मिशेल को सिर्फ इसलिए जमानत न दी जाए कि वह विदेशी है? अदालत ने कहा था कि कोर्ट के समक्ष जो तथ्य रखे गए हैं, उनमें किसी भी भारतीय नागरिक को जमानत दी जा सकती है।

वही क्रिश्चियन मिशेल के वकील ने कहा था कि मिशेल दुबई की कस्टडी और भारत में हिरासत मिलाकर करीब साढ़े तीन साल से जेल में हैं।

दरसअल मिशेल ने दिल्ली हाईकोर्ट के पिछले साल 11 मार्च को दिए गए उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। हाईकोर्ट में सीबीआई और ईडी ने मिशेल की जमानत का विरोध किया था।

वही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मिशेल को रिहा करने पर उसके भाग जाने का खतरा है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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