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दिल्ली मेयर इलेक्शनः आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को नोटिस किया जारी

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की ओर से दाखिल की गई याचिका पर अगली सुनवाई 13 फरवरी निर्धारित की है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के वकील की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उप राज्यपाल, प्रोटेम स्पीकर, दिल्ली सरकार और एमसीडी कमिश्नरको नोटिस कर जवाब मांगा है।

आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में पांच मांगे मुख्य रूप से रखी हैं। इन मांगों में सबसे पहली मांग पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा को उनके पद से हटाकर मेयर के चुनाव कराने की है। आम आदमी पार्टी को पीठासीन अधिकारी की निष्ठा पर विश्वास नहीं है। आम आदमी पार्टी एल्डर्स मेंबर्स को शपथ दिलाने के मामले में पहले ही आरोप लगा चुकी है।

इसके अलावा दूसरी मांग एमसीडी का सदन एक सप्ताह के अंदर बुलाए जाने, मेयर इलेक्शन पूरा न होने तक सदन स्थगित न करने और मेयर के अलावा बाकी चुनाव मेयर की अध्यक्षता में कराए तथा नोमिनेटेड पार्षदों को वोट का अधिकार न दिए जाने की मांग की है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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