- महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के संबंध में प्रतिद्वंद्वी गुटों उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा दायर याचिकाओं पर संविधान पीठ में 16 फरवरी को सुनवाई जारी रहेगी… कल फैसला सुरक्षित हो सकता है। संविधान पीठ ने 2016 के अरूणाचल प्रदेश फैसले पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा नबाम रेबिया का फैसले में कुछ बदलाव की जरूरत है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सवाल यह है कि फैसले में बदलाव पांच जजों की पीठ कर सकती है या फिर बड़ी बेंच में भेजा जाना चाहिए। महाराष्ट्र के राज्यपाल की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सदन का सत्र खत्म करने का अधिकार राज्यपाल का है न कि स्पीकर का।
- असम के अवैध प्रवासियों से संबंधित नागरिकता अधिनियम धारा 6-ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 16 फरवरी को सुनवाई करेगा। बतादें कि सुप्रीम कोर्ट नागरिकता अधिनियम की धारा 6 ए को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई के रही है, जिसे 1985 में असम समझौते को आगे बढ़ाने में एक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। असम समझौता भारत के प्रतिनिधियों और असम आंदोलन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन था। 15 अगस्त 1985 को नई दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- वक्फ बोर्ड के करोड़ो की संपत्ति का हिसाब न होने, उनका दुरुपयोग और बिल्डरों को अवैध हस्तांतरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट 16 फरवरी को सुनवाई करेगा।याचिकाकर्ता और अधिवक्ता रऊफ रहीम तथा अली असगर रहीम ने वक्फ संपत्तियों के बारे में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े और उन सम्पत्तियों के आश्चर्यजनक मूल्य के बारे में बताया जिसे राज्य इन संपत्तियों की गणना करने में विफल रहे हैं। याचिकाकर्ता के मुताबिक पश्चिम बंगाल राज्य में शिया वक्फ संपत्तियों का मूल्य लगभग 5,424 करोड़ रुपये है, जबकि इसी राज्य में सुन्नी वक्फ की संपत्ति 13,126 करोड़ रुपये है। इसी तरह कर्नाटक में, शिया वक्फ बोर्ड की संपत्ति लगभग 688 करोड़, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास लगभग 99,311 करोड़ रुपये है।
- दिल्ली के महरौली में 3000 घरों को तोड़ने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट 16 फरवरी को सुनवाई करेगा।महरौली में DDA की डेमोलिशन कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने भारी विरोध किया गया था। इससे पहले DDA ने जमीन खाली करने के लिए नोटिस दिया। नोटिस के बाद भी जमीन खाली नहीं करने पर ये कार्रवाई की जा रही थी।
- दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपी विजय नायर, बिनॉय बाबू, शरद चंद्र रेड्डी, समीर महेंद्रू व अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट 16 फरवरी को फैसला सुनायेगा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 6 जनवरी को चार्जशीट दाखिल किया था। उसने इस आरोप पत्र में भी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बतौर आरोपी नहीं बनाया था, जबकि एफआईआर में उनका नाम है। ईडी ने कहा था कि इस मामले में जांच अभी भी जारी है।