पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने गुरुवार को फरीदकोट जिला अदालत में 2015 के कोटकपुरा पुलिस गोलीबारी मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। कोटकपुरा गोलीकांड केस में एसआईटी ने 24 फरवरी को चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने 6 मार्च को मामले में बादल और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया था और उन्हें 23 मार्च को पेश होने का आदेश दिया था।
दरसअल यह पूरा मामला 14 अक्टूबर, 2015 का है, जब कोटकपूरा में प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर कथित तौर पर पुलिस की फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई थी। कोटकपूरा गोलीकांड मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 24 फरवरी को आरोप पत्र दायर किया था। मामले में पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सैनी और अन्य पुलिस अधिकारी भी आरोपी हैं। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में, पिता-पुत्र की जोड़ी पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम के सामने पेश हुई थी।
12 अक्टूबर, 2015 को फरीदकोट के बरगाड़ी में श्री गुरुग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप की बेअदबी की घटना के बाद कोटकपूरा और बहिबल कलां में चल रहे प्रदर्शनों को पुलिस ने 14 अक्तूबर को बल प्रयोग कर खत्म करवाया था। बहिबल कलां गोलीकांड में दो सिख युवकों की मौत हो गई थी, जबकि कोटकपूरा गोलीकांड की घटना में करीब 100 प्रदर्शनकारी घायल हुए थे। उस समय यानी साल 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को चार्जशीट किया था।