तेलंगाना विधायक खरीद-फरोख्त मामले में सीबीआई अब सीबीआई जांच नहीं होगी। विधायकों की खरीद-फरोख्त करने का आरोप बीजेपी पर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जबतक मामला कोर्ट के सामने है CBI जांच न करे। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।
तेलंगना पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अभी जांच से जुड़े दस्तावेज़ों को CBI को नहीं सौंपे गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले यह तय किया जाएगा कि तेलंगाना की यह याचिका सुनवाई के योग्य है या नहीं। जब यह निर्धारित हो जाएगा। उसी के बाद तय होगा कि सीबीआई इस मामले की जांच शुरू करे या नहीं।
तेलंगाना सरकार ने बीजेपी ने विधायकों की खरीद फरोख्त का प्रकरण दर्ज कर एसआईटी के सुपुर्द कर दिया था। इस पर बीजेपी हाईकोर्ट चली गई। हाईकोर्ट ने इस संबंध में गठित की गई एसआईटी को भंग करने और जांच सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए थे।
तेलंगाना ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार, राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है। इन परिस्थितियों में सीबीआई से जांच उचित नहीं होगी।
पिछली सुनवाई में तेलंगाना पुलिस ने कहा था कि जब विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में आरोप बीजेपी मेंबर पर है तो फिर मामले की जांच सीबीआई कैसे कर सकती है जबकि सीबीआई केंद्र के अधीन है
तेलंगाना पुलिस ने कहा था कि आरोप बीजेपी के सदस्यों पर है इसलिए मामले को सीबीआई को सौंपने से न्याय नहीं हो सकता है।