लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Violence) के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण की लाख कोशिशों के बावजूद आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ा दी है। दरअसल, 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट नेकहा था कि 14 मार्च को सुनवाई होगी और समीक्षा करेंगे कि क्या जमानत अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं।
आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत पर समीक्षा करते हुए कहा कि लखीमपुर खीरी मामले के ट्रायल की प्रगति से संतुष्ट हैं और ट्रायल सही तरीके से चल रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आशीष मिश्रा को दी गई अंतरिम बेल अगले आदेश तक जारी रहेगीष
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को जमानत देते हुए कहा था कि अंतरिम जमानत पर रिहाई के एक हफ्ते के अंदर यूपी छोड़ना होगा और वह दिल्ली में भी नहीं रह सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने आशीष को पासपोर्ट भी सरेंडर करने का आदेश दिया था और कहा था कि वो सिर्फ ट्रायल कोर्ट की सुनवाई में हिस्सा लेने के लिए ही यूपी में आ सकते हैं। इसके साथ ही वह दिल्ली और यूपी से बाहर जहां भी रहेंगे, उन्हें वहां संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी भी लगानी होगी।